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जानलेवा हमला करने पर चार को तीन वर्ष कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Nov 2016 12:32 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश तिवारी ने जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शकील-उर-रहमान अंसारी ने की।
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मालूम हो कि महोली कोतवाली इलाके के मिर्जापुर निवासी विजय कुमार दीक्षित बीते सितंबर वर्ष 2008 को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बैठा था, तभी गांव के ही कुछ लोग ईंट पत्थर फेंकने लगे। विरोध करने पर हमलावरों ने विजय को घेर लिया और उस पर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला बोल दिया।
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उसे बचाने का परिजनों ने प्रयास किया, इस पर उन्हें भी जान से मारने के लिए घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। साथ ही फायरिंग भी करने लगे। इस प्रकरण में वादी विजय ने गांव के ही राम स्वरूप, संतोष, राम नरेश, राम चेला के खिलाफ महोली कोतवाली में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने सभी को दोषी करार दिया।
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