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Sitapur News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को दस वर्ष का कारावास
Sun, 22 Sep 2024 12:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 22 Sep 2024 12:08 AM IST
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (ओएडब्ल्यू) ने शनिवार को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं, दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रेउसा के जमौली गांव निवासी आरती के पति शिवम की अप्रैल 2022 में थाना क्षेत्र के कल्हनापुर भवानीपुर गांव निवासी रामेंद्र ने बांके से वार कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने रामेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (ओएडब्ल्यू) ने रामेंद्र को दोषसिद्ध पाते हुए शनिवार को दस वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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रेउसा के जमौली गांव निवासी आरती के पति शिवम की अप्रैल 2022 में थाना क्षेत्र के कल्हनापुर भवानीपुर गांव निवासी रामेंद्र ने बांके से वार कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने रामेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (ओएडब्ल्यू) ने रामेंद्र को दोषसिद्ध पाते हुए शनिवार को दस वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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