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नगर पालिका चुनाव पुनर्मतगणना मामले में छह हफ्ते में निर्णय लें : हाईकोर्ट

Sun, 01 Dec 2024 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sun, 01 Dec 2024 12:02 AM IST
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Take decision in municipal election recount case within six weeks: High Court
सीतापुर। नगर पालिका सीतापुर के चुनाव की पुनर्मतगणना कराने के मामले में हाईकोर्ट ने जिला जज को छह हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है। वादी रश्मि जायसवाल के वकील के मुताबिक उन्होंने 29 मई 2023 को अंतरिम सहायता याचिका दायर की थी। इसके तहत याचिका विचारण के दौरान ही मतपत्र सुरक्षित करने, शपथ रोक देने आदि के साथ दोबारा मतगणना कराए जाने की मांग की थी।
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इसके तहत न्यायालय ने मत पत्रों को सुरक्षित करवा दिया था शपथ दिलाई जा चुकी थी इसलिए उसे रोक नहीं जा सका लेकिन दोबारा मतगणना की मांग पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा था। उनके मुताबिक हाई कोर्ट ने 29 नवंबर 2024 को आदेश जारी करते हुए जिला न्यायालय को यह निर्देशित किया है कि प्रार्थना पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिका का निपटारा करें।संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति छह सप्ताह के भीतर पेश करें।
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न्यायालय के निर्णय का हमेशा करेंगे सम्मान
स्थानीय अदालत में चल रहे इस वाद के एक बिंदु पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। स्थानीय अदालत से छह हफ्ते के समय के भीतर ही इस बिंदु के संबंध में निस्तारण के लिए कहा गया है। हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है, इस बार भी करेंगे।
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मुनींद्र अवस्थी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, सीतापुर
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