{"_id":"580a57c04f1c1b453d7038da","slug":"six-years-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"गैर इरादतन हत्या में चार को छह वर्ष की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गैर इरादतन हत्या में चार को छह वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2016 11:30 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह प्रथम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में चार दोषियों को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष से इस मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र कुमार अवस्थी ने की।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 3 दिसंबर 1990 को सिधौली के ग्राम हीरपुर निवासी रामेंद्र, किशोरी लाल, छोटेलाल, सुभाष ने गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने के विरोध में गांव के ही त्रिभुवन, शिवराम व गोविंद स्वरूप को लाठियों से जमकर पीटा था। कुछ दिन बाद त्रिभुवन की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
इस मामले में त्रिभुवन के भतीजे ने सिधौली कोतवाली में ग्राम हीरपुर निवासी रामेंद्र, किशोरी लाल, छोटेलाल, सुभाष आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह प्रथम ने मामले से जुड़े तमाम गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रामेंद्र, किशोरी लाल, छोटेलाल, सुभाष को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषियों को छह साल के कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन