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सिधौली व परसेंडी बीडीओ पर 25-25 हजार का जुर्माना

Wed, 24 Aug 2016 11:32 PM IST
Amarujala Bureau
Amarujala Bureau Updated Wed, 24 Aug 2016 11:32 PM IST
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Sidhaulī and Prsendi BDO fined
सीतापुर में समस्याएं सुनते सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट। - फोटो : अमर उजाला

समय से सूचनाएं न देना जिले दो खंड विकास अधिकारियों को महंगा पड़ा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने सिधौली बीडीओ हेमेंद्र कुमार व परसेंडी बीडीओ आलोक आर्या पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। 

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राज्य सूचना आयुक्त ने दो दिनों में 292 मामलों की सुनवाई की। इनमें 32 मामलों में अग्रिम सुनवाई की तिथि लखनऊ में होगी। आयुक्त ने बुधवार को अफसरों के साथ बैठक भी की, जिसमें सभी सूचना के अधिकार के तहत आने वाले मामलों को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
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आयुक्त ने कहा सूचना मांगना हर व्यक्ति का अधिकार हैं, जो भी आवेदन सूचना को लेकर आते हैं उनका अफसर एक सप्ताह में ही निस्तारण कर दें जिससे आवेदकों को अपील में न जाना पड़े। इस दौरान एसपी, सौमित्र यादव, सीडीओ रवींद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

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