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पति को सात व सास-ससुर को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट टैक कोर्ट सुरेंद्र सिंह ने दहेज की मांग व उसको लेकर हत्या के एक मामले में आरोपी पति को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में मृतका की सास व ससुर को भी तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुदकमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद असलम द्वारा की गई।
वादी मुकदमा राजाराम ने अपनी पुत्री सितारा देवी की हत्या दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण उसकी हत्या करने का मुकदमा रमाकांत, उसके पिता गुलाब व मां भगीरथी निवासीगण ग्राम बगैहया थाना मानपुर के विरूद्घ दर्ज कराया था। मामले में पुलिस द्वारा विवेचना किए जाने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्घ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
न्यायालय में साक्ष्य के बाद आरोपी सास व ससुर को दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोपी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि आरोपी पति रमाकांत को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए न्यायालय ने उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। (संवाद)
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वादी मुकदमा राजाराम ने अपनी पुत्री सितारा देवी की हत्या दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण उसकी हत्या करने का मुकदमा रमाकांत, उसके पिता गुलाब व मां भगीरथी निवासीगण ग्राम बगैहया थाना मानपुर के विरूद्घ दर्ज कराया था। मामले में पुलिस द्वारा विवेचना किए जाने के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्घ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
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न्यायालय में साक्ष्य के बाद आरोपी सास व ससुर को दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोपी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि आरोपी पति रमाकांत को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए न्यायालय ने उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। (संवाद)
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