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त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू
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सीतापुर। जिलाधिकारी ने आगामी त्योहार को मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा और न ही पांच से ज्यादा व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर खड़े हो सकेंगे।
अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने आगामी श्रावण माह में कांवड़ यात्रा, ईद-उल-जुहा (बकरीद), रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस आदि त्योहारों को लेकर धारा 144 लागू कर दी है। अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने बताया कि जिले की सीमा में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग-24 द्वारा बाहर जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड आदि की कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण जनपद के दुकानदार बिना मास्क लगाए ग्राहक को विक्रय नहीं करेंगे तथा किसी भी दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक समय में नहीं होंगे।
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इसी प्रकार विक्रेता व उसके सहयोगी भी मास्क ग्लब्स का इस्तेमाल करेंगे तथा सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। सक्षम स्तर से अनुमति के बाद वैवाहिक समारोहों में 30 व्यक्तियों से अधिक का प्रतिभाग किया जाना प्रतिबंधित होगा। शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। यह आदेश जिले में एक जुलाई से 15 अगस्त तक लागू रहेगा।
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अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने आगामी श्रावण माह में कांवड़ यात्रा, ईद-उल-जुहा (बकरीद), रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस आदि त्योहारों को लेकर धारा 144 लागू कर दी है। अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने बताया कि जिले की सीमा में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग-24 द्वारा बाहर जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित होगा।
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सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड आदि की कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण जनपद के दुकानदार बिना मास्क लगाए ग्राहक को विक्रय नहीं करेंगे तथा किसी भी दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक समय में नहीं होंगे।
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इसी प्रकार विक्रेता व उसके सहयोगी भी मास्क ग्लब्स का इस्तेमाल करेंगे तथा सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। सक्षम स्तर से अनुमति के बाद वैवाहिक समारोहों में 30 व्यक्तियों से अधिक का प्रतिभाग किया जाना प्रतिबंधित होगा। शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। यह आदेश जिले में एक जुलाई से 15 अगस्त तक लागू रहेगा।