फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Section 144 applied in the district in view of festivals

त्योहारों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू

Thu, 02 Jul 2020 10:54 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2020 10:54 PM IST
विज्ञापन
Section 144 applied in the district in view of festivals
सीतापुर। जिलाधिकारी ने आगामी त्योहार को मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा और न ही पांच से ज्यादा व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर खड़े हो सकेंगे।
विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने आगामी श्रावण माह में कांवड़ यात्रा, ईद-उल-जुहा (बकरीद), रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस आदि त्योहारों को लेकर धारा 144 लागू कर दी है। अपर जिलाधिकारी विनय पाठक ने बताया कि जिले की सीमा में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग-24 द्वारा बाहर जाने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित होगा।
विज्ञापन

सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदंड आदि की कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण जनपद के दुकानदार बिना मास्क लगाए ग्राहक को विक्रय नहीं करेंगे तथा किसी भी दुकान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक समय में नहीं होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी प्रकार विक्रेता व उसके सहयोगी भी मास्क ग्लब्स का इस्तेमाल करेंगे तथा सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखेंगे। सक्षम स्तर से अनुमति के बाद वैवाहिक समारोहों में 30 व्यक्तियों से अधिक का प्रतिभाग किया जाना प्रतिबंधित होगा। शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। यह आदेश जिले में एक जुलाई से 15 अगस्त तक लागू रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed