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Sitapur News: दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की सजा
Sat, 06 Jul 2024 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sat, 06 Jul 2024 12:18 AM IST
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सीतापुर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को उसे सात साल की सजा सुनाई। कोतवाली महोली के गांव महसुनियागंज निवासी संदीप उर्फ गिल्लू पर दुष्कर्म का आरोप था। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) में की जा रही थी। कोर्ट ने संदीप को दोषी पाया। न्यायाधीश ने सात साल का कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संवाद
मादक पदार्थ बेचने वाले को डेढ़ साल का कारावास
सीतापुर। अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले अभियुक्त को न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। शहर कोतवाली के मोहल्ला मछली मंडी निवासी रोहित उर्फ राहुल उर्फ मारुति पर मादक पदार्थ बेचने का आरोप था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी में चल रही थी। दोषसिद्ध होने पर उसे डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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मादक पदार्थ बेचने वाले को डेढ़ साल का कारावास
सीतापुर। अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले अभियुक्त को न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। शहर कोतवाली के मोहल्ला मछली मंडी निवासी रोहित उर्फ राहुल उर्फ मारुति पर मादक पदार्थ बेचने का आरोप था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी में चल रही थी। दोषसिद्ध होने पर उसे डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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