फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Rape convict gets seven years' imprisonment

Sitapur News: दुष्कर्म के दोषी को सात वर्ष की सजा

Sat, 06 Jul 2024 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 06 Jul 2024 12:18 AM IST
विज्ञापन
Rape convict gets seven years' imprisonment
सीतापुर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को उसे सात साल की सजा सुनाई। कोतवाली महोली के गांव महसुनियागंज निवासी संदीप उर्फ गिल्लू पर दुष्कर्म का आरोप था। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) में की जा रही थी। कोर्ट ने संदीप को दोषी पाया। न्यायाधीश ने सात साल का कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संवाद
विज्ञापन


मादक पदार्थ बेचने वाले को डेढ़ साल का कारावास
सीतापुर। अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले अभियुक्त को न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। शहर कोतवाली के मोहल्ला मछली मंडी निवासी रोहित उर्फ राहुल उर्फ मारुति पर मादक पदार्थ बेचने का आरोप था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी में चल रही थी। दोषसिद्ध होने पर उसे डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed