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Sitapur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास
Sun, 04 Jan 2026 12:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 04 Jan 2026 12:25 AM IST
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सीतापुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कठाेर कारावास की सजा सुनाई है। खैराबाद थाने में पीड़िता की दादी ने बेनियापुर गांव निवासी कमलकिशोर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) में चल रही थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर कमल किशोर को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) में चल रही थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर कमल किशोर को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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