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फेसबुक-वाट्सएप पर प्रचार भी आचार संहिता का उल्लंघन

Wed, 04 Jan 2017 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 04 Jan 2017 11:24 PM IST
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Promotions also violated the code of conduct on Facebook-Watsap
फेसबुक

आचार संहिता प्रभावी होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया अब किसी भी राजनीतिक दल को कोई सभा, बैठक व जुलूस निकालने के लिए 24 घंटे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।

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इसके लिए वह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। साथ ही हेलीकॉप्टर उतारने के लिए तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। साथ ही जिस जगह पर हेलीपैड बनाया जाएगा, उस जमीन के मालिक, संबंधित थानेदार व अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होगी, तभी अनुमति मिलेगी।
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साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वाट्सएप, टिवटर, फेसबुक पर किसी भी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार न करें। यह भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वाहनों पर बिना अनुमति के किसी भी पार्टी का झंडा न लगाए।
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ऐसा न करने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। 05862-270022 व फैक्स नंबर 242615 जारी किया गया है। यह नंबर 24 घंटे चलेगा। कोई भी समस्या होने पर इस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी।

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