{"_id":"586d36cb4f1c1ba70915a326","slug":"promotions-also-violated-the-code-of-conduct-on-facebook-watsap","type":"story","status":"publish","title_hn":"फेसबुक-वाट्सएप पर प्रचार भी आचार संहिता का उल्लंघन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फेसबुक-वाट्सएप पर प्रचार भी आचार संहिता का उल्लंघन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Jan 2017 11:24 PM IST
विज्ञापन
फेसबुक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आचार संहिता प्रभावी होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया अब किसी भी राजनीतिक दल को कोई सभा, बैठक व जुलूस निकालने के लिए 24 घंटे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
विज्ञापन
इसके लिए वह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। साथ ही हेलीकॉप्टर उतारने के लिए तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। साथ ही जिस जगह पर हेलीपैड बनाया जाएगा, उस जमीन के मालिक, संबंधित थानेदार व अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होगी, तभी अनुमति मिलेगी।
विज्ञापन
साथ ही सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वाट्सएप, टिवटर, फेसबुक पर किसी भी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार न करें। यह भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वाहनों पर बिना अनुमति के किसी भी पार्टी का झंडा न लगाए।
विज्ञापन
ऐसा न करने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। 05862-270022 व फैक्स नंबर 242615 जारी किया गया है। यह नंबर 24 घंटे चलेगा। कोई भी समस्या होने पर इस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी।