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कड़ी निगरानी में कल से होंगे नामांकन
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तहसील सदर में नामांकन को लेकर लगाई जाती बल्लियां। - संवाद
- फोटो : SITAPUR
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सीतापुर। जिले में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए 27 जनवरी से तहसील सदर के नौ कक्षों में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। प्रवेश व निकास द्वार के साथ ही पूरे स्थल की बरिकेडिंग की गई है। नामांकन के दौरान हर पल निगाह रखने के लिए 37 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नौ आरओ के साथ ही आरओ- एआरओ को नामांकन प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना के कारण इस बार निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन नामांकन करने की भी सुविधा दी गई है। उम्मीदवार इसका भी लाभ ले सकते हैं।
नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से प्रारंभ होगी। इसके लिए तहसील सदर के दो भवनों के विभिन्न कक्षों में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। सभी कक्षों में दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर परिसर में आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी कैमरे लगाए गए हैं। दो कक्षों से इन्हें मॉनीटर किया जाएगा। एलईडी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। प्रवेश द्वार पर जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। निकास द्वार से बाहर जाने दिया जाएगा।
नामांकन के लिए जो भी प्रत्याशी आएंगे उनके साथ दो प्रस्तावकों के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूरी नामांकन प्रक्रिया में कोविड की गाइडलाइन का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नामांकन कक्षों में गोले बनाए गए हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा व शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है।
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तीन फरवरी तक जमा होंगे नामांकन
नामांकन पत्र 27 जनवरी से तीन फरवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन आरओ द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच चार फरवरी को की जाएगी। सात फरवरी को दोपहर तीन बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसी दिन तीन बजे के बाद चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा। नामांकन के लिए प्रत्याशी की उम्र 25 साल होनी चाहिए। प्रत्याशी का नाम किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। एक अभ्यर्थी चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है।
नामांकन के साथ दाखिल होगा शपथ पत्र
नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा आरओ-एआरओ के समक्ष प्रारूप-26 पर शपथ पत्र दिया जाएगा। शपथ पत्र के सभी खाने भरे होने चाहिए और कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि किसी मद के संबंध में कोई सूचना नहीं हो तो शून्य या लागू नहीं होता है, जैसा लिखा जाना चाहिए। नो ड्यूज से संबंधित शपथ पत्र में विद्युत, पानी, टेलीफोन व सरकारी आवास के किराए से संबंधित दिया जाना है। उम्मीदवार को जमानत के रूप में दस हजार की धनराशि जमा की जानी है।
अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रत्याशियों द्वारा पांच हजार की धनराशि लेखा शीर्षक 8443- सिविल जमा 121- निर्वाचनों के संबंध मे जमा-01-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडलों के लिए, में जमा की जाएगी। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
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नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 जनवरी से प्रारंभ होगी। इसके लिए तहसील सदर के दो भवनों के विभिन्न कक्षों में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। सभी कक्षों में दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पूर परिसर में आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी कैमरे लगाए गए हैं। दो कक्षों से इन्हें मॉनीटर किया जाएगा। एलईडी लगाई गई है। सुरक्षा की दृष्टि से परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। प्रवेश द्वार पर जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। निकास द्वार से बाहर जाने दिया जाएगा।
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नामांकन के लिए जो भी प्रत्याशी आएंगे उनके साथ दो प्रस्तावकों के अतिरिक्त अन्य किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पूरी नामांकन प्रक्रिया में कोविड की गाइडलाइन का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नामांकन कक्षों में गोले बनाए गए हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा व शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है।
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तीन फरवरी तक जमा होंगे नामांकन
नामांकन पत्र 27 जनवरी से तीन फरवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन आरओ द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच चार फरवरी को की जाएगी। सात फरवरी को दोपहर तीन बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसी दिन तीन बजे के बाद चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा। नामांकन के लिए प्रत्याशी की उम्र 25 साल होनी चाहिए। प्रत्याशी का नाम किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। एक अभ्यर्थी चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है।
नामांकन के साथ दाखिल होगा शपथ पत्र
नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा आरओ-एआरओ के समक्ष प्रारूप-26 पर शपथ पत्र दिया जाएगा। शपथ पत्र के सभी खाने भरे होने चाहिए और कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि किसी मद के संबंध में कोई सूचना नहीं हो तो शून्य या लागू नहीं होता है, जैसा लिखा जाना चाहिए। नो ड्यूज से संबंधित शपथ पत्र में विद्युत, पानी, टेलीफोन व सरकारी आवास के किराए से संबंधित दिया जाना है। उम्मीदवार को जमानत के रूप में दस हजार की धनराशि जमा की जानी है।
अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रत्याशियों द्वारा पांच हजार की धनराशि लेखा शीर्षक 8443- सिविल जमा 121- निर्वाचनों के संबंध मे जमा-01-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडलों के लिए, में जमा की जाएगी। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।