{"_id":"607dc4e18ebc3ebd065abdcf","slug":"night-curfew-will-continue-sitapur-news-lko574926112","type":"story","status":"publish","title_hn":"अभी जारी रहेगा रात का कर्फ्यू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अभी जारी रहेगा रात का कर्फ्यू
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सीतापुर। जिले में बेकाबू होते कोरोना के हालात को लेकर डीएम विशाल भारद्वाज ने रात के कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। अब यह 19 अप्रैल से अग्रिम आदेश तक लागू रहेगा।
जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। रोजाना दो सौ से अधिक केस मिल रहे हैं। मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि अभी तक नाइट कर्फ्यू 19 अप्रैल की सुबह सात बजे तक लागू किया गया था। संक्रमण के फैलाव को देखते हुए इसे अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया गया है।
आदेश के मुताबिक, रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। यह नाइट कर्फ्यू सिर्फ नगर पालिका व नगर पंचायतों में लागू होगा। ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू का कोई प्रावधान नहीं है। नाइट कर्फ्यू में सभी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी।
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इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा।
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जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। रोजाना दो सौ से अधिक केस मिल रहे हैं। मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि अभी तक नाइट कर्फ्यू 19 अप्रैल की सुबह सात बजे तक लागू किया गया था। संक्रमण के फैलाव को देखते हुए इसे अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया गया है।
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आदेश के मुताबिक, रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। यह नाइट कर्फ्यू सिर्फ नगर पालिका व नगर पंचायतों में लागू होगा। ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू का कोई प्रावधान नहीं है। नाइट कर्फ्यू में सभी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी।
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इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा।