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Sitapur News: सदर विधानसभा से कटे सर्वाधिक वोटरों के नाम

Wed, 07 Jan 2026 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 07 Jan 2026 11:58 PM IST
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Names of maximum voters deleted from Sadar Assembly constituency
सीतापुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जारी कच्ची सूची के आधार पर छह फरवरी तक दावे और आपत्ति दाखिल किए जा सकते हैं। जारी सूची में सर्वाधिक 1,28,597 मतदाताओं के नाम सदर विधानसभा से कटे हैं, जबकि सबसे कम 45,866 नाम सेवता विधानसभा की सूची से हटे हैं। एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उसमें सर्वाधिक संख्या नियमित रूप से शिफ्टेड मतदाताओं की है।
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एसआईआर की शुरुआत होने पर जिले में मतदाताओं की संख्या 31,90,806 थी। कच्ची मतदाता सूची में जिले की नौ विधान सभाओं में कुल 25,67,034 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 4,02,989 थी जबकि प्रकाशित कच्ची सूची में यह संख्या घटकर 2,74,392 रह गई है। इस तरह पुरानी सूची से 1,28,597 मतदाताओं के नाम कटे हैं। यह संख्या अन्य विधान सभाओं की अपेक्षा सर्वाधिक है।
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सेवता विधान सभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,25,716 थी। जारी सूची में 2,79,850 मतदाताओं के नाम हैं। इस तरह जिले में सबसे कम 45,866 मतदाताओं के नाम ही सूची से हटे हैं। जिले में कुल 6.23 लाख मतदाताओं के नाम पुरानी सूची से कटे हैं। इसमें सर्वाधिक 2,46,892 नियमित शिफ्टेड मतदाता हैं। मृतक मतदाताओं की संख्या 1,29,100 है।
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कच्ची सूची में विधानसभावार मतदाताओं की संख्या
महोली विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 3,15,771 है। इसी तरह सीतापुर विधानसभा में 2,74,392 , हरगांव में 2,68,557 , लहरपुर में 2,88,066, बिसवां में 284922, सेवता में 279850, महमूदाबाद में 271558 , सिधौली में 301420 और मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में 282498 मतदाताओं के नाम सूची में हैं।
छह फरवरी तक कर सकेंगे दावा और आपत्ति
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी वीना बहुगुणा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगे। जिसमें कोई भी पात्र व्यक्ति फार्म-6 (घोषणा पत्र सहित) भरकर दावा कर सकता है।

इसी प्रकार फार्म-7 भरकर अपमार्जन की कार्यवाही करा सकते हैं। मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में संशोधन करने, मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन करने, निवास परिवर्तन हो जाने के संबंध में फार्म-8 (घोषणा पत्र सहित) भरकर संबंधित बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जा सकता है।
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