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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद
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सीतपुर। दहेज में बाइक व 25 हजार रुपये की मांग न पूरी होने पर पत्नी की हत्या के आरोपी पति को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दहेज की मांग के लिए आरोपी सास व ससुर को भी तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।
यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश राममणि पाठक ने दिया। तालगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ककरामऊ निवासी शत्रोहन लाल ने पुत्री राजकुमारी की शादी लहरपुर इलाके के मेनौरा निवासी कालीचरण के साथ की थी। शादी के तीन साल बाद दहेज की मांग पूरी न होने के चलते राजकुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
इस मामले में मृतका के पिता ने पति कालीचरण के अलावा उसके पिता छोटेलाल व सास रामप्यारी को भी नामजद किया गया था। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व सास ससुर को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष शुक्ला ने की।
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यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश राममणि पाठक ने दिया। तालगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ककरामऊ निवासी शत्रोहन लाल ने पुत्री राजकुमारी की शादी लहरपुर इलाके के मेनौरा निवासी कालीचरण के साथ की थी। शादी के तीन साल बाद दहेज की मांग पूरी न होने के चलते राजकुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
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इस मामले में मृतका के पिता ने पति कालीचरण के अलावा उसके पिता छोटेलाल व सास रामप्यारी को भी नामजद किया गया था। न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व सास ससुर को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष शुक्ला ने की।
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