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दुष्कर्मी हत्यारे को उम्रकैद

Sat, 18 Jun 2016 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 18 Jun 2016 11:11 PM IST
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Life Sentenced to a rapist
supreme court

अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रशीला ने घर में घुसकर बलात्कार व पीड़िता की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर यादव ने की।

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खैराबाद में लड्डूपुर निवासी केशव के खिलाफ कोतवाली क्षेत्र के ही व्यक्ति ने 24 फरवरी 2012 को अपनी पुत्री (16) के साथ मुंह में कपड़ा ठूंस कर बलात्कार किए जाने का एक मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के मुताबिक वह जब अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था, तभी केशव घर में आया और बड़ी लड़की के साथ मुंह में कपड़ा ठूंसकर बलात्कार किया।
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इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद पुलिस पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल ले गई, जहां हालत बिगड़ने से दो दिन बाद इलाज के दौरान 26 फरवरी को उसकी मौत हो गई।
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मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां न्यायालय ने केशव को घटना का दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे घर में घुस कर बलात्कार करने व हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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