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Sitapur News: पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Sun, 19 Nov 2023 12:13 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 19 Nov 2023 12:13 AM IST
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Life imprisonment to the accused of murdering his wife
सीतापुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (ओएडब्लू) ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संदीप त्रिपाठी ने की। जिले के रामकोट थानाक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेंधौरा में 1 अप्रैल 2018 को भलेराम की गर्भवती पत्नी रेनू देवी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मृतका के पिता गया प्रसाद निवासी मोहउद्दीनपुर थाना रामकोट ने दामाद भले राम, समधी सुरेश एवं समधन कुमारा के विरुद्ध दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था।
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इसमें दहेज की मांग को लेकर गला दबाकर रेनू की हत्या का आरोप लगाया गया था। मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने केवल आरोपी पति भले राम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी पति भले राम को आजीवन कारावास एवं 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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