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Sitapur News: ट्रिपल मर्डर व दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Tue, 24 Sep 2024 04:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 24 Sep 2024 04:34 AM IST
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Life imprisonment to accused of triple murder and rape
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो एक्ट ने सोमवार को छह साल पुराने दुष्कर्म व ट्रिपल मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ उसपर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं। वहीं, इस घटना में शामिल छह आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके साथ तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अश्वनी पांडेय को साक्ष्य मिटाने का भी दोषी माना। इसकी एक प्रति पुलिस महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
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हरगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में तीन स्थानों पर एक महिला व दो बालिकाओं के शव मिले थे। इस मामले में पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी नवीन कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी नवीन गुप्ता ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि मृतका से उसके अवैध संबंध थे। उस महिला का कुछ अन्य लोगों से भी संबंध थे। मना करने पर जब महिला नहीं मानी तो उसकी हत्या कर साथियों की मदद से शव काे सरायन नदी में फेंक दिया था।
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हत्या करते हुए मृतका की बेटियों ने देख लिया था। इसलिए उन्हें भी मारकर शव को ठिकाने लगा दिया। इस दौरान एक बालिका के साथ उसके एक साथी ने दुष्कर्म भी किया था। बताया कि उनकी योजना पहले शवों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफनाने की थी। जेसीबी का इंतजाम नहीं हुआ तो कार की मदद से शवों को तीन स्थानों पर फेंक दिया। इस मामले में न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने नवीन कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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