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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Life imprisonment in case of murder of innocent after misdeed

तीन साल के मासूम से कुकर्म कर हत्या के आरोपी को आजीवन कैद

Thu, 15 Jul 2021 11:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jul 2021 11:39 PM IST
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Life imprisonment in case of murder of innocent after misdeed
सीतापुर। कोतवाली महोली इलाके में पिछले साल तीन साल के मासूम के साथ कुकर्म के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने की दशा में अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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कोतवाली महोली इलाके के पीरपुर में 10 फरवरी 2020 को एक तीन वर्षीय मासूम के अचानक घर में न दिखाई देने के चलते उसके परिजनों ने उसकी तलाश की। उसका शव पड़ोस में रहने वाले राजू मिश्रा के घर में बोरी में मिला था। शव को जब बोरी से बाहर निकाला गया तो मासूम के नाजुक अंग से खून निकल रहा था।
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इस घटना की रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने राजू के विरुद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं के साथ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वहा साक्ष्य के बाद अपर सत्र कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रगुप्त ने इसे दुष्कर्म व हत्या का मामला पाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाने के साथ न्यायालय ने वसूले गए अर्थदंड मेें से 50 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाने के आदेश दिए है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने की।
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