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हत्या मामले में तीन भाइयों को आजीवन कैद
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सीतापुर। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ राहुल प्रकाश ने तीन सगे भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 60-60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह चौहान ने की।
22 फरवरी 2015 की रात महोली कोतवाली इलाके के टिगरा निवासी सुरेश यादव उनके भाई पत्ते उर्फ संदीप व बच्चा उर्फ सतीश पर पुरानी रंजिश में गांव के ही कमलेश तिवारी की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज हुआ था। मृतक कमलेश के भाई ने आरोप लगाया था कि वह अपने भाई कमलेश व बेटे श्याम तिवारी के साथ गांव के ही नरेश यादव के घर से दावत खाकर वापस लौट रहा था तभी तीनों आरोपियों ने रंजिश के चलते कमलेश तिवारी की हत्या कर दी थी।
इस मामले में पुलिस ने न्यायालय मे आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। वाद की सुनवायी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने तीनों आरोपी भाइयों को दोषी मानते हुए आजीवन की कारावास की सजा सुनाते हुए 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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22 फरवरी 2015 की रात महोली कोतवाली इलाके के टिगरा निवासी सुरेश यादव उनके भाई पत्ते उर्फ संदीप व बच्चा उर्फ सतीश पर पुरानी रंजिश में गांव के ही कमलेश तिवारी की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज हुआ था। मृतक कमलेश के भाई ने आरोप लगाया था कि वह अपने भाई कमलेश व बेटे श्याम तिवारी के साथ गांव के ही नरेश यादव के घर से दावत खाकर वापस लौट रहा था तभी तीनों आरोपियों ने रंजिश के चलते कमलेश तिवारी की हत्या कर दी थी।
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इस मामले में पुलिस ने न्यायालय मे आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। वाद की सुनवायी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने तीनों आरोपी भाइयों को दोषी मानते हुए आजीवन की कारावास की सजा सुनाते हुए 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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