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युवक के हत्यारे को उम्रकैद
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सीतापुर। एक दलित की करीब 27 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सुनाई गई। कोर्ट ने उस पर व 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
संदना थाना क्षेत्र के ग्राम वन गुजरेहटा निवासी लल्लूराम की छप्पर जलाने की रंजिश को लेकर उन्हीं के गांव के संजय सिंह व उनके पिता रमेश सिंह द्वारा लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की रिपोर्ट लल्लूराम के भतीजे शिवनाथ ने 30 अक्तूबर 1994 को संदना थाने में दर्ज कराई थी। विवेचक ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
न्यायालय में दौरान विचारण रमेश सिंह की मृत्यु होने के चलते उनका मामला समाप्त कर दिया गया। संजय सिंह के विरुद्ध आए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल कात्रायन ने उसे आजीवन कारावास व 40 हजार के अर्थदंड सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लालचंद गुप्ता की गई।
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संदना थाना क्षेत्र के ग्राम वन गुजरेहटा निवासी लल्लूराम की छप्पर जलाने की रंजिश को लेकर उन्हीं के गांव के संजय सिंह व उनके पिता रमेश सिंह द्वारा लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना की रिपोर्ट लल्लूराम के भतीजे शिवनाथ ने 30 अक्तूबर 1994 को संदना थाने में दर्ज कराई थी। विवेचक ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
न्यायालय में दौरान विचारण रमेश सिंह की मृत्यु होने के चलते उनका मामला समाप्त कर दिया गया। संजय सिंह के विरुद्ध आए अभियोजन साक्ष्य के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश राहुल कात्रायन ने उसे आजीवन कारावास व 40 हजार के अर्थदंड सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लालचंद गुप्ता की गई।
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