फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Hearing in the Hindaura case today; case involves the encroachment of government land by the son of a former village head.

Sitapur News: हिंडौरा मामले में सुनवाई आज, पूर्व प्रधान पुत्र के सरकारी जमीन कब्जाने का मामला

Tue, 08 Sep 2026 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 08 Sep 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Hearing in the Hindaura case today; case involves the encroachment of government land by the son of a former village head.
गोंदलामऊ। ब्लॉक की हिंडौरा ग्राम पंचायत में चालीस साल से कब्जा सरकारी भूमि के मामले में बुधवार को जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई नियत है। इस मामले में सिधौली तहसीलदार मुकेश शर्मा ने 17 जुलाई को फैसला सुनाते हुए ग्राम पंचायत की खाद गड्ढे की जमीन से पूर्व प्रधान पुत्र को धारा 67 के तहत बेदखल करने का आदेश पारित किया था।
विज्ञापन

इस फैसले के विरोध में पूर्व प्रधान पुत्र ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की है। इसी अपील की सुनवाई नियत है।

हिंडौरा ग्राम पंचायत की गाटा संख्या 100 राजस्व अभिलेखों में खाद गड्ढे की जमीन के रूप में दर्ज है। 17 जुलाई को तहसीलदार कोर्ट ने पूर्व प्रधान पुत्र उमेश कुमार व चार अन्य लोगों के पक्के मकान हटाकर सरकारी भूमि खाली कराने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

इस आदेश के अनुसार पूर्व प्रधान पुत्र उमेश कुमार का पक्का मकान, परशुराम, रामदयाल और सुरेश के निर्माणों को राजस्वकर्मियों और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त करने का आदेश था। इन सभी से क्षतिपूर्ति और निष्पादन व्यय वसूलने का भी आदेश था। हालांकि अब सबकी निगाहें बुधवार को डीएम कोर्ट में सुनवाई पर टिकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed