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सहकारी बैंक व समितियों के कर्जदार नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
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सीतापुर। पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके लोगों के लिए ये खबर जरूरी है। अगर सहकारी व सरकारी बकाएदारी है तो उसका भुगतान कर दें, नहीं तो ऐसे लोग चुनाव की रेस से बाहर हो सकते हैं। जिला सहकारी बैंक का ग्रामीणों पर करीब 14 करोड़ रुपये बकाया है। इसी तरह सहकारी समितियों का 73 करोड़ रुपये बकाया है।
जिला सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों की बकाया धनराशि की वसूली के लिए शासन से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। गांवों में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अब उम्मीदवार सहकारी बकाएदारी का भी नो-ड्यूज देने पर ही प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे।
ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को समस्या हो सकती है। प्रमाण पत्र तभी बनेगा, जब वह बकाया भुगतान करेंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अगर कोई बकाया है, तो तत्काल जमा करके प्रमाण पत्र बनवा लें। नहीं तो बकाए के कारण चुनाव की रेस से बाहर हो सकते हैं।
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सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता डॉ. विवेक कुमार सिंह ने बताया, नो ड्यूज प्रमाण पत्र तभी दिया जाएगा, जब जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा के साथ ही उससे संबद्ध समितियों से लिए गए कर्ज की अदायगी कर दी जाएगी।
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जिला सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों की बकाया धनराशि की वसूली के लिए शासन से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। गांवों में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अब उम्मीदवार सहकारी बकाएदारी का भी नो-ड्यूज देने पर ही प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे।
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ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को समस्या हो सकती है। प्रमाण पत्र तभी बनेगा, जब वह बकाया भुगतान करेंगे। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अगर कोई बकाया है, तो तत्काल जमा करके प्रमाण पत्र बनवा लें। नहीं तो बकाए के कारण चुनाव की रेस से बाहर हो सकते हैं।
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सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता डॉ. विवेक कुमार सिंह ने बताया, नो ड्यूज प्रमाण पत्र तभी दिया जाएगा, जब जिला सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा के साथ ही उससे संबद्ध समितियों से लिए गए कर्ज की अदायगी कर दी जाएगी।