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सीतापुर: दलित की हत्या दो सगे भाइयों को उम्रकैद

Tue, 14 Feb 2023 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 14 Feb 2023 12:35 AM IST
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Dalit's murder, life imprisonment for two brothers
सीतापुर। विशेष सत्र न्यायाधीश राम विलास सिंह ने एक दलित की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास व 26-26 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अरुण अग्निहोत्री व अतुल्जंय तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
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मालूम हो कि 28 अगस्त 2014 को अटरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शाजहांपुर के निकट एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा पाया गया था। शव की शिनाख्त लखनऊ निवासी मुकेश के रूप में हुई। पुलिस ने अटरिया के ग्राम मिसनी निवासी ओम प्रकाश उसके भाई सतीश व ओम प्रकाश की पुत्री नेहा तथा पिपरा के रहने वाले सचिन व उसकी पत्नी ज्योति के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दिया था। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह तलब किए।
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साक्ष्य को प्रभावी मानते हुए न्यायालय ने ओम प्रकाश, सचिन, सतीश व ज्योति को घटना का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले की एक आरोपी नेहा के विरूद्घ फैसला उसके नाबालिग होने के चलते किशोर में न्यायालय में अभी विचाराधीन है।
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