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हत्या में दोषी आरोपी को आजीवन कारावास
Updated Thu, 18 Oct 2018 11:49 PM IST
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कोर्ट ने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया
सीतापुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण शर्मा ने दोहरे हत्याकांड के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया।
जिले के थाना क्षेत्र मछरेहटा के राजपुर खर्ग निवासी रामनाथ व उनकी पत्नी शिवप्यारी की बीती 26 सितंबर 2011 की रात बाग की रखवाली करते समय हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुत्र लल्लन ने केस दर्ज कराया था।
मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने गांव के ही प्रेमू को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कमरे से आलाकत्ल तबली बरामद किया तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई कर न्यायाधीश ने आरोपी प्रेमू को दोषी करार दिया। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार अवस्थी ने की।
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सीतापुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामायण शर्मा ने दोहरे हत्याकांड के मामले में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया।
जिले के थाना क्षेत्र मछरेहटा के राजपुर खर्ग निवासी रामनाथ व उनकी पत्नी शिवप्यारी की बीती 26 सितंबर 2011 की रात बाग की रखवाली करते समय हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुत्र लल्लन ने केस दर्ज कराया था।
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मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने गांव के ही प्रेमू को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कमरे से आलाकत्ल तबली बरामद किया तथा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई कर न्यायाधीश ने आरोपी प्रेमू को दोषी करार दिया। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार अवस्थी ने की।
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