फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   हत्याभियुक्त दो सगे भाईयों को उम्रकैद

हत्याभियुक्त दो सगे भाईयों को उम्रकैद

Sun, 24 Jun 2018 12:33 AM IST
Updated Sun, 24 Jun 2018 12:33 AM IST
विज्ञापन
हत्याभियुक्त दो सगे भाईयों को उम्रकैद
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश हत्या के एक मामले में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मुकदमे की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वशी अहमद अंसारी ने की।
विज्ञापन


मालूम हो लहरपुर कोतवाली इलाके में 52 हजार रुपये के लेन-देन के चलते बीते 15 जनवरी 2009 को जागीर सिंह की हत्या कर दी गई थी। जबकि इस घटना में घायल मृतक के पुत्र गुरूमेज सिंह ने पुलिस में लहरपुर क्षेत्र के ही रमना फार्म निवासी बिल्लू उर्फ जसविंदर व उसके भाई मंजीत तथा हरगांव थाना क्षेत्र के अम्बापुर निवासी राजकुमार को नामजद किया था।
विज्ञापन


इस मामले में विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राजकुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जबकि बिल्लू उर्फ जसविंदर व उसके भाई मंजीत को घटना का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed