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हत्याभियुक्त दो सगे भाईयों को उम्रकैद
Updated Sun, 24 Jun 2018 12:33 AM IST
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश हत्या के एक मामले में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मुकदमे की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वशी अहमद अंसारी ने की।
मालूम हो लहरपुर कोतवाली इलाके में 52 हजार रुपये के लेन-देन के चलते बीते 15 जनवरी 2009 को जागीर सिंह की हत्या कर दी गई थी। जबकि इस घटना में घायल मृतक के पुत्र गुरूमेज सिंह ने पुलिस में लहरपुर क्षेत्र के ही रमना फार्म निवासी बिल्लू उर्फ जसविंदर व उसके भाई मंजीत तथा हरगांव थाना क्षेत्र के अम्बापुर निवासी राजकुमार को नामजद किया था।
इस मामले में विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राजकुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जबकि बिल्लू उर्फ जसविंदर व उसके भाई मंजीत को घटना का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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मालूम हो लहरपुर कोतवाली इलाके में 52 हजार रुपये के लेन-देन के चलते बीते 15 जनवरी 2009 को जागीर सिंह की हत्या कर दी गई थी। जबकि इस घटना में घायल मृतक के पुत्र गुरूमेज सिंह ने पुलिस में लहरपुर क्षेत्र के ही रमना फार्म निवासी बिल्लू उर्फ जसविंदर व उसके भाई मंजीत तथा हरगांव थाना क्षेत्र के अम्बापुर निवासी राजकुमार को नामजद किया था।
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इस मामले में विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राजकुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जबकि बिल्लू उर्फ जसविंदर व उसके भाई मंजीत को घटना का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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