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Sitapur News: मिट्टी ले जाते समय वाहनों को ढकना जरूरी

Wed, 08 Jul 2026 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 08 Jul 2026 11:55 PM IST
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Covering vehicles while transporting soil is mandatory.
सीतापुर। खनिज व मिट्टी खनन और उसके परिवहन को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने निर्देश जारी किए हैं। उनके अनुसार बिना वैध अनुमति के मिट्टी, बालू, मौरंग आदि का खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित है।
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ईंट भट्ठा संचालकों को नियमानुसार विनियमन शुल्क जमा करने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति है। इसमें भी उनको नियमों का पालन करना होगा। खनन के दौरान निर्धारित गहराई, पर्यावरणीय मानकों एवं बफर जोन का पालन करना जरूरी है।
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राष्ट्रीय उद्यान एवं जंगलों की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी। परिवहन के दौरान वाहनों को ढककर ले जाना तथा सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। उन्होंने पुलिस, राजस्व, परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं खनन विभाग को संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाकर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
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