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Sitapur News: कोडिनयुक्त सिरप मामले में कोर्ट सख्त, आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Sun, 14 Dec 2025 12:47 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 14 Dec 2025 12:47 AM IST
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Court takes a tough stand in the codeine syrup case, rejects the accused's anticipatory bail plea
सीतापुर। जिले में कोडिनयुक्त कफ सिरप के कारोबार मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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औषधि निरीक्षक अनीता कुरील ने तीन दिसंबर को शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि कोडिनयुक्त कफ सिरप के खिलाफ अभियान चलाया गया। जांच में पता चला कि इविका लाइफ लाइसेंस फार्मा से श्री बालाजी फार्मा जेल रोड सीतापुर ने 6300 कोडिन युक्त कफ सिरप अप्रैल से अक्तूबर माह के बीच खरीदे। इस फार्मा के प्रोपाइटर राजेश श्रीवास्तव से विक्रय संबंधी अभिलेख तलब किए गए। उसने कुछ डॉक्टरों व मेडिकल स्टोर संचालकों की बिलिंग दी। हालांकि लोगों ने सिरप की खरीद करने से मना करते हुए बिल फर्जी बताया। इसके बाद राजेश श्रीवास्तव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश संख्या नौ गैंगस्टर कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र डाला था। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा ने साक्ष्याें के आधार पर अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी राजेश श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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