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पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश पूर्णिमा पाठक ने पत्नी को मारपीट कर घायल करने व उसे नदी में बहा देने के आरोपी पति को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीत शुक्ला द्वारा की गई।
लखीमपुर जिले की रहने वाली फुलवासा ने अपनी पुत्री सुनीता का विवाह वर्ष 2013 में तंबौर थाना क्षेत्र के पटेला निवासी दिनेश से किया था। वादिनी के मुताबिक, दिनेश व उसके परिवार वाले दहेज में भैंस व बाइक की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। इसके चलते 2 अक्टूबर 2016 की रात सुनीता की पति द्वारा उसे मारापीटा गया। फिर उसे नदी में बहा दिया गया।
इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज की मांग के साथ हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने जांच के दौरान विचारण में आए साक्ष्य के बाद दिनेश को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए न्यायालय ने आजीवन की कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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लखीमपुर जिले की रहने वाली फुलवासा ने अपनी पुत्री सुनीता का विवाह वर्ष 2013 में तंबौर थाना क्षेत्र के पटेला निवासी दिनेश से किया था। वादिनी के मुताबिक, दिनेश व उसके परिवार वाले दहेज में भैंस व बाइक की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। इसके चलते 2 अक्टूबर 2016 की रात सुनीता की पति द्वारा उसे मारापीटा गया। फिर उसे नदी में बहा दिया गया।
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इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज की मांग के साथ हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने जांच के दौरान विचारण में आए साक्ष्य के बाद दिनेश को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए न्यायालय ने आजीवन की कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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