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Sitapur News: तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 12 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 7.20 लाख का अर्थदंड भी लगाया
Thu, 19 Jun 2025 09:36 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Thu, 19 Jun 2025 09:36 PM IST
सार
सीतापुर में तिहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 7.20 लाख का अर्थदंड भी लगाया। महोली के बड़ागांव चौकी में मारपीट के बाद गोलियां चली थीं।
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कोर्ट का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
यूपी के सीतापुर में बृहस्पतिवार को प्रधान के चुनावी रंजिश में हुए तिहरे हत्याकांड मामले में फैसला आ गया। कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 7.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना महोली की बड़ागांव चौकी में 25 जून 2015 को मारपीट के बाद हुई थी।
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बड़ागांव पुलिस चौकी के सामने प्रधान प्रत्याशी जितेंद्र सिंह, उनके सहयोगी सुंदर लाल व लालजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें बड़ागांव निवासी तत्कालीन प्रधान हरिवंश सिंह उर्फ भूरे, समर्थक रामअवतार, अनूप सिंह, मुन्ना सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सतीश सिंह, प्रदीप सिंह, रामगोपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, सतेंद्र सिंह व रामकुमार को नामजद किया गया।
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दो जुलाई 2015 को शहर कोतवाली ने हरिवंश सिंह व राजेंद्र सिंह को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। करीब दस वर्ष बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2-महेंद्र सिंह चतुर्थ ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सजा सुनाई। इसमें सभी 12 नामजद आरोपियों को दोषी पाया गया।
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