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कंटेनमेंट जोन में बल्ली उखाड़ी तो होगा केस

Thu, 08 Apr 2021 11:55 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Apr 2021 11:55 PM IST
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Case will be uprooted in Containment Zone
सुभाष नगर मोहल्ले को किया जाता सील। (संवाद) - फोटो : SITAPUR
महोली/सीतापुर। कंटेनमेंट जोन में बल्ली उखाड़ने पर केस दर्ज किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। इसके प्रति लोगों को जागरूक करेें। यह बात नगर पंचायत कार्यालय महोली में मोहल्ला निगरानी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी पंकज प्रकाश राठौर ने कही। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग टीकाकरण कराने में सहयोग करें। जिन व्यक्तियों को बुखार की शिकायत हो, उनकी कोरोना की जांच करवाएं। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए।
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एसडीएम ने कस्बे के दीक्षित टोला में कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। दो दिन पूर्व एक परिवार में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था, जहां पर बैरीकेडिंग के लिए लगाई गई बल्ली उखड़ी होने पर नाराजगी जताई। नागरिकों को हिदायत देते हुए कहा कि अगली बार बल्ली उखड़ी मिली तो मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. इमरान, अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, निरंजन व हनीफ आदि मौजूद रहे।
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