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31 मामलों में रिहाई आदेश आने पर रिहा होंगे अब्दुल्ला

Fri, 14 Jan 2022 12:21 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jan 2022 12:21 AM IST
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Abdullah will be released after release order in 31 cases
सीतापुर। जेल में सांसद पिता आजम खां के साथ बंद अब्दुल्ला आजम की रिहाई का आदेश गुरुवार को सीतापुर जेल प्रशासन को नहीं मिला। रामपुर से कई मामलों में रिहाई के आदेश सीतापुर भेजने की बात सामने आ रही है। जेल प्रशासन का कहना है कि देर रात तक आदेश आ सकता है।
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सपा नेता व रामपुर सांसद आजम खां अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ कई मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं। 27 फरवरी 2020 से जेल में हैं। अब अब्दुल्ला आजम की रिहाई की उम्मीद नजर आ रही है। जेलर आरएस यादव ने बताया कि बताया कि कुल 46 परवाना (रिहाई आदेश) होने हैं। बुधवार को कई मामलों में रिहाई आई थी। 15 रिहाई आदेश आ चुके हैं।
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31 मामलों में परवाना आना बाकी है। गुरुवार को एक भी रिहाई का आदेश नहीं आने की बात जेल प्रशासन की ओर से कही गई। सूत्रों की माने तो रामपुर से कई मामलों में रिहाई के आदेश भेजे गए हैं। जेलर आरएस यादव ने बताया कि गुरुवार को एक भी मामले में रिहाई आदेश नहीं आए हैं। अगर रामपुर से चले होंगे तो देर रात तक पहुंचेंगे। बताया कि अब्दुल्ला की रिहाई शुक्रवार को नहीं हो पाएगी। अभी 31 मामलों में रिहाई बाकी है।
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