{"_id":"5bd5f9d4bdec2269774f06c2","slug":"111540749780-sitapur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"आईडी सावित्री की आवास मिला राजू को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आईडी सावित्री की आवास मिला राजू को
Updated Mon, 29 Oct 2018 12:34 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सिधौली (सीतापुर)। पीएम आवास योजना ग्रामीण में गड़बड़झाला है। सैकड़ों अपात्रों को आवास स्वीकृत हो गया है। जिस महिला का नाम आवास पात्रता सूची में था, उसे आवासीय लाभ न देकर दूसरे को दे दिया गया। शिकायत के बाद यह सच पाए जाने पर पूर्व की भांति जवाब तलब करने समेत अन्य लीपापोती वाली कार्रवाई की जा रही है।
मामला विकास खंड सिधौली के ग्राम कीरतपुर मजरा नीलगांव का है। यहां शिकायती पत्र मिलने पर बीडीओ रचना गुप्ता ने मौजूदा एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही लाभार्थियों को भी चेतावनी जारी की है।
सावित्री पत्नी छेद्दू ने शिकायत कर बताया कि राजू पुत्र शिवनंदन द्वारा उसकी आईडी पर बने आवास में रहने नहीं दिया जा रहा है। जांच में यह पाया भी गया कि राजू पुत्र शिवनंदन के बैंक खाता संख्या 1269010005522 एवं आईडी संख्या 2784349 से वर्ष 2017-18 में आवास स्वीकृत हो चुका है। उसका चयन ग्राम पंचायत अधिकारी शमीम बानो ने किया था।
विज्ञापन
प्रकरण में 13 जून 2018 को सचिव शमीम बानो ने मौखिक रूप से स्पष्टीकरण में कहा था कि सावित्री पत्नी छेद्दू की सहमति से इनकी आईडी पर राजू पुत्र शिवनंदन का चयन हुआ है। बीडीओ ने सावित्री को 15 दिन में आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजू पर धोखाधड़ी कर आवास पाने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही आवास निर्माण की धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल करने के प्रति चेताया है।
राजू को तीन दिनों के अंदर आवास सावित्री को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी नीलगांव विवेक अवस्थी को बीडीओ ने निर्देशित किया है कि यदि राजू द्वारा सावित्री को आवास नहीं दिया जाएगा तो राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाए।
मामले में बीडीओ ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी शमीम बानो से भी एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है, अन्यथा कि स्थिति में विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की चेतावनी भी दी है।
विज्ञापन
मामला विकास खंड सिधौली के ग्राम कीरतपुर मजरा नीलगांव का है। यहां शिकायती पत्र मिलने पर बीडीओ रचना गुप्ता ने मौजूदा एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही लाभार्थियों को भी चेतावनी जारी की है।
विज्ञापन
सावित्री पत्नी छेद्दू ने शिकायत कर बताया कि राजू पुत्र शिवनंदन द्वारा उसकी आईडी पर बने आवास में रहने नहीं दिया जा रहा है। जांच में यह पाया भी गया कि राजू पुत्र शिवनंदन के बैंक खाता संख्या 1269010005522 एवं आईडी संख्या 2784349 से वर्ष 2017-18 में आवास स्वीकृत हो चुका है। उसका चयन ग्राम पंचायत अधिकारी शमीम बानो ने किया था।
विज्ञापन
प्रकरण में 13 जून 2018 को सचिव शमीम बानो ने मौखिक रूप से स्पष्टीकरण में कहा था कि सावित्री पत्नी छेद्दू की सहमति से इनकी आईडी पर राजू पुत्र शिवनंदन का चयन हुआ है। बीडीओ ने सावित्री को 15 दिन में आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजू पर धोखाधड़ी कर आवास पाने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही आवास निर्माण की धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल करने के प्रति चेताया है।
राजू को तीन दिनों के अंदर आवास सावित्री को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी नीलगांव विवेक अवस्थी को बीडीओ ने निर्देशित किया है कि यदि राजू द्वारा सावित्री को आवास नहीं दिया जाएगा तो राजू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाए।
मामले में बीडीओ ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी शमीम बानो से भी एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है, अन्यथा कि स्थिति में विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की चेतावनी भी दी है।