{"_id":"617c4578f7a06550733eafba","slug":"10-years-rigorous-imprisonment-for-the-rapist-sitapur-news-lko6023542120","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सीतापुर। एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 42 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हितेंद्र हरि द्वारा दिए गए इस फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान द्वारा की गई।
पिसावां थानाक्षेत्र निवासी व्यक्ति के खिलाफ एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वादी के मुताबिक 24 दिसंबर 2016 की दोपहर जब उसकी लड़की दादी के साथ बकरी चराने गई थी, तभी अपने गन्ने की फसल के पास बैठा आरोपी उसे खेतों में ले गया। उसके बाद दुष्कर्म किया।
इस प्राथमिकी के दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जिस पर आए अभियोजन साक्ष्य के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 42 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि वसूले गए जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को व शेष धनराशि शासकीय खजाने में जमा कराई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
पिसावां थानाक्षेत्र निवासी व्यक्ति के खिलाफ एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वादी के मुताबिक 24 दिसंबर 2016 की दोपहर जब उसकी लड़की दादी के साथ बकरी चराने गई थी, तभी अपने गन्ने की फसल के पास बैठा आरोपी उसे खेतों में ले गया। उसके बाद दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
इस प्राथमिकी के दर्ज होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जिस पर आए अभियोजन साक्ष्य के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 42 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि वसूले गए जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को व शेष धनराशि शासकीय खजाने में जमा कराई जाए।
विज्ञापन