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किशोरी से दुष्कर्म मामले में 10 साल की कैद

Fri, 12 Nov 2021 12:15 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 12:15 AM IST
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10 years in prison for raping a teenager
सीतापुर। सदरपुर इलाके में करीब दस साल पूर्व एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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पांच मार्च 2011 को एक 15 वर्षीय किशोरी को भगाने का मुकदमा सदरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले निर्भयजीत के विरुद्ध दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना करते हुए पीड़िता को तलाशा था। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने दौरान विचारण अपने कथन के समर्थन में सात साक्षी प्रस्तुत किए।
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न्यायालय ने आरोपी को घटना का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अशोक कुमार दुबे द्वारा दिए फैसले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोनिका दीक्षित ने की है।
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