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दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास
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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश चंदगुप्त ने एक मनोरोगी नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह चौहान द्वारा की गई।
महमूदाबाद कोतवाली के ग्राम बहादुरापुर निवासी विनोद वर्मा नामक व्यक्ति के विरुद्ध महमूदाबाद थाने में थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादिनी के मुताबिक 12 जुलाई 2014 को जब वह अपने खेत में रोपाई करने के लिए पति के साथ गई थी। तभी शाम करीब पांच बजे आरोपी विनोद उसके घर में घुस गया। उसकी नाबालिग व मनोरोगी लड़की के साथ दुष्कर्म किया।
घर में दूसरी बच्ची के शोर पर जब वादिनी व उसके पति पहुंचे तो विनोद को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। लेकिन वह मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान जांच विचारण आए साक्ष्य के बाद न्यायाधीश ने विनोद को घटना का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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महमूदाबाद कोतवाली के ग्राम बहादुरापुर निवासी विनोद वर्मा नामक व्यक्ति के विरुद्ध महमूदाबाद थाने में थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादिनी के मुताबिक 12 जुलाई 2014 को जब वह अपने खेत में रोपाई करने के लिए पति के साथ गई थी। तभी शाम करीब पांच बजे आरोपी विनोद उसके घर में घुस गया। उसकी नाबालिग व मनोरोगी लड़की के साथ दुष्कर्म किया।
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घर में दूसरी बच्ची के शोर पर जब वादिनी व उसके पति पहुंचे तो विनोद को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। लेकिन वह मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान जांच विचारण आए साक्ष्य के बाद न्यायाधीश ने विनोद को घटना का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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