{"_id":"64160692801128e6d00b9d14","slug":"10-years-imprisonment-for-rapist-sitapur-news-c-13-1-135563-2023-03-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: दुष्कर्मी को 10 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: दुष्कर्मी को 10 साल की कैद
Sun, 19 Mar 2023 12:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 19 Mar 2023 12:14 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट राहुल प्रकाश ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्रा ने की।
इस मामले में एक रिपोर्ट 3 नवंबर 2014 को वादिनी ने दर्ज कराते हुए बिसवां कोतवाली क्षेत्र के कव्वाखेड़ा निवासी सात लोगों को नामजद किया था। सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद शेष आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रामकिशुन उर्फ मथुरा को घटना का दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उसे 10 साल के कैद की सजा सुनाई। शेष सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया। -संवाद
विज्ञापन
इस मामले में एक रिपोर्ट 3 नवंबर 2014 को वादिनी ने दर्ज कराते हुए बिसवां कोतवाली क्षेत्र के कव्वाखेड़ा निवासी सात लोगों को नामजद किया था। सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद शेष आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रामकिशुन उर्फ मथुरा को घटना का दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उसे 10 साल के कैद की सजा सुनाई। शेष सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया। -संवाद
विज्ञापन