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Siddharthnagar News: महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड
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अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट चंद्रमणि ने दलित जाति की महिला की हत्या करने का दोषी पाकर रविंद्र पुत्र लल्लन राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
घटना वर्ष 2014 में खेसरहा थानाक्षेत्र के ग्राम सेमरहना में घटित हुआ था। थानाक्षेत्र के ग्राम गैंडाखोर टोला पूर्वापर निवासी राजेश पुत्र जोखन ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसकी मां कलावती देवी प्राथमिक विद्यालय पुरवापार में रसोइया थी। 28 नवंबर 2014 को दिन में करीब तीन बजे वह घास काटने बाहर गयी। शाम को देर होने पर जब घर नहीं आयी तो वह गांव के लोग उसे खोजने के लिए निकले। गांव के पश्चिम बाग के पूरब ग्राम सेमरहना निवासी नर्वदेश्वर के अरहर के खेत में उसकी मां कलावती का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने घटना की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लाश का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के दौरान मृतका के लड़के ने 18 जनवरी 2015 को थाने पर लिखित सूचना दिया कि घटना के दिन गांव के दक्षिण में भैंस चरा रहे उसके बाबा दुलारे, लक्षन पुत्र मुनेसर एवं त्रिवेनी पुत्र दुक्खी ने घटना दिन गैंडाखोर निवासी रविन्द्र राय पुत्र लल्लू राय को 4:30 बजे अरहर की खेत से संजय की दुकान की तरफ जाते देखा था जिनके बताने पर लिखित सूचना दिया है। डर की वजह से वे लोग उस दिन नहीं बता पाए थे। पुलिस ने विवेचना करके रविन्द्र राय पुत्र लल्लन राय के ख़िलाफ़ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य आवश्यक प्रपत्रों के आधार पर रविंद्र राय को दोषी करार दिया। राज्य सरकार की तरफ से अभियोजन पक्ष की पैरवी अधिवक्ता बेचन राम लोधिया ने किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट चंद्रमणि ने दलित जाति की महिला की हत्या करने का दोषी पाकर रविंद्र पुत्र लल्लन राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
घटना वर्ष 2014 में खेसरहा थानाक्षेत्र के ग्राम सेमरहना में घटित हुआ था। थानाक्षेत्र के ग्राम गैंडाखोर टोला पूर्वापर निवासी राजेश पुत्र जोखन ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसकी मां कलावती देवी प्राथमिक विद्यालय पुरवापार में रसोइया थी। 28 नवंबर 2014 को दिन में करीब तीन बजे वह घास काटने बाहर गयी। शाम को देर होने पर जब घर नहीं आयी तो वह गांव के लोग उसे खोजने के लिए निकले। गांव के पश्चिम बाग के पूरब ग्राम सेमरहना निवासी नर्वदेश्वर के अरहर के खेत में उसकी मां कलावती का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस ने घटना की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लाश का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम कराया। विवेचना के दौरान मृतका के लड़के ने 18 जनवरी 2015 को थाने पर लिखित सूचना दिया कि घटना के दिन गांव के दक्षिण में भैंस चरा रहे उसके बाबा दुलारे, लक्षन पुत्र मुनेसर एवं त्रिवेनी पुत्र दुक्खी ने घटना दिन गैंडाखोर निवासी रविन्द्र राय पुत्र लल्लू राय को 4:30 बजे अरहर की खेत से संजय की दुकान की तरफ जाते देखा था जिनके बताने पर लिखित सूचना दिया है। डर की वजह से वे लोग उस दिन नहीं बता पाए थे। पुलिस ने विवेचना करके रविन्द्र राय पुत्र लल्लन राय के ख़िलाफ़ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य आवश्यक प्रपत्रों के आधार पर रविंद्र राय को दोषी करार दिया। राज्य सरकार की तरफ से अभियोजन पक्ष की पैरवी अधिवक्ता बेचन राम लोधिया ने किया।
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