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बिना अनुमति के कार्यक्रम किए तो होगी कार्रवाई
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बिना अनुमति के कार्यक्रम किए तो होगी कार्रवाई
नए वर्ष पर कार्यक्रम करने के लिए करना होगा कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। कोरोना संक्रमण के बीच बिना अनुमति के नए वर्ष का जश्न मनाने को सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। जश्न मनाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे में अगर कार्यक्रम आयोजन करना है तो जिलाधिकारी के यहां से अनुमति लेनी होगी।
नए वर्ष के उल्लास में लोग कार्यक्रम करते हैं। नाच-गाना और डीजे की धुन पर डांस करते हैं। मगर कोरोना संक्रमण को को देखते हुए सरकार सख्त है। कार्यक्रम का आयोजन करके भीड़ जुटाने वालों पर कार्रवाई होगी। शासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अगर कार्यक्रम करना है तो जिला अधिकारी के यहां से अनुमति लेनी होगी। इसमें आयोजन कर्ता को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित सभी प्रकार की जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी निर्देश हुआ है कि कार्यक्रम स्थल पर अगर 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है तो वहां मात्र 50 लोगों को बैठा सकेंगे। साथ ही हर व्यक्ति को मास्क लगाना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने या फिर बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर केस दर्ज करने के साथ ही कोरोना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, देर रात तक हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। भीड़-भाड़ और पार्क सहित अन्य स्थानों पर भी पुलिस टीम तैनात रहेगी। शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एएसपी मायाराम वर्मा ने बताया कि नए वर्ष पर कार्यक्रम के लिए अनुमति अनिवार्य है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी थानों को नियम का पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
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नए वर्ष पर कार्यक्रम करने के लिए करना होगा कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। कोरोना संक्रमण के बीच बिना अनुमति के नए वर्ष का जश्न मनाने को सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। जश्न मनाने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे में अगर कार्यक्रम आयोजन करना है तो जिलाधिकारी के यहां से अनुमति लेनी होगी।
नए वर्ष के उल्लास में लोग कार्यक्रम करते हैं। नाच-गाना और डीजे की धुन पर डांस करते हैं। मगर कोरोना संक्रमण को को देखते हुए सरकार सख्त है। कार्यक्रम का आयोजन करके भीड़ जुटाने वालों पर कार्रवाई होगी। शासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार अगर कार्यक्रम करना है तो जिला अधिकारी के यहां से अनुमति लेनी होगी। इसमें आयोजन कर्ता को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित सभी प्रकार की जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी निर्देश हुआ है कि कार्यक्रम स्थल पर अगर 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है तो वहां मात्र 50 लोगों को बैठा सकेंगे। साथ ही हर व्यक्ति को मास्क लगाना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने या फिर बिना अनुमति के कार्यक्रम करने पर केस दर्ज करने के साथ ही कोरोना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, देर रात तक हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। भीड़-भाड़ और पार्क सहित अन्य स्थानों पर भी पुलिस टीम तैनात रहेगी। शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एएसपी मायाराम वर्मा ने बताया कि नए वर्ष पर कार्यक्रम के लिए अनुमति अनिवार्य है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी थानों को नियम का पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
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