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Siddharthnagar News: तीन दोषियों को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Sun, 07 May 2023 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 07 May 2023 12:29 AM IST
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Three years rigorous imprisonment to three convicts
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने धारदार हथियार गंभीर चोट पहुंचाने वाले तीन अभियुक्तों को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना डुमरियागंज थानाक्षेत्र के विजयवार बढ़ई गांव मे वर्ष 2016 में घटी थी। गांव निवासी वली मोहम्मद ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उनका 22 वर्षीय छोटा लड़का जकारू मन्नीजोत चौराहे से सामान खरीदकर लौट रहा था। इसी बीच स्टेट बैंक के सामने ग्राम विजयार बढ़ई में पान की दुकान पर अजय मिश्रा व रिंकू मिश्रा उर्फ सत्यप्रकाश, हिमांशु मिश्रा बेटे को मारने-पीटने लगे एवं उसके सिर पर चाकू से हमला कर दिया। उसे बेहोशी हालत में छोड़कर भाग गये। पुलिस ने केस दर्जकर विवेचना किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। सरकार की तरफ से पीड़ित पक्ष की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने किया। संवाद
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