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Siddharthnagar News: लूट के दोषियों को 10 वर्ष कारावास
Wed, 20 Dec 2023 10:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 20 Dec 2023 10:47 PM IST
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सिद्धार्थनगर। एजीजे प्रथम मोहम्मद रफी ने लूट के दो दोषियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 60-60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने ढेबरूआ थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना में बलरामपुर जिले के गैसड़ी थाना क्षेत्र के विशुनपुरकला निवासी राजकरन एवं इसी जिले के गौरा थाना क्षेत्र के जानकीनगर निवासी पप्पू को सजा सुनाई है। कोर्ट में सरकार की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पांडेय ने पैरवी की। संवाद
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