फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Those guilty of robbery get 10 years imprisonment

Siddharthnagar News: लूट के दोषियों को 10 वर्ष कारावास

Wed, 20 Dec 2023 10:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 20 Dec 2023 10:47 PM IST
विज्ञापन
Those guilty of robbery get 10 years imprisonment
सिद्धार्थनगर। एजीजे प्रथम मोहम्मद रफी ने लूट के दो दोषियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 60-60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने ढेबरूआ थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना में बलरामपुर जिले के गैसड़ी थाना क्षेत्र के विशुनपुरकला निवासी राजकरन एवं इसी जिले के गौरा थाना क्षेत्र के जानकीनगर निवासी पप्पू को सजा सुनाई है। कोर्ट में सरकार की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पांडेय ने पैरवी की। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed