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Siddharthnagar News: दहेज हत्या के दोषी को सात साल की सजा, जुर्माना भी लगा

Thu, 25 Jul 2024 03:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jul 2024 03:03 AM IST
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The culprit of dowry death was sentenced to seven years imprisonment and also fined.
- न्यायाधीश प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट ने सुनवाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले की सुनवाई की। दोषी पाए जाने पर आरोपी को सात साल की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में वर्ष 2019 में त्रिलोकपुर थाने में दर्ज दहेज हत्या केस में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट ने गवाहों के बयान, साक्ष्य को देखने के बाद अभियुक्त संजय यादव निवासी साहिबागंज सिंगारजोत थाना त्रिलोकपुर को सात वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा तथा न्यायालय पैरोकार रामभरत प्रसाद थाना त्रिलोकपुर का योगदान रहा।
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