{"_id":"6a6131c04203265ec3063962","slug":"status-quo-maintained-for-now-regarding-the-arrest-warrant-for-nepali-mp-abhishek-pratap-shah-siddharthnagar-news-c-227-1-sdn1035-161650-2026-07-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: नेपाल के सांसद अभिषेक प्रताप शाह की गिरफ्तारी वारंट पर फिलहाल यथास्थिति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: नेपाल के सांसद अभिषेक प्रताप शाह की गिरफ्तारी वारंट पर फिलहाल यथास्थिति
Thu, 23 Jul 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 23 Jul 2026 02:40 AM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, जिला अदालत और पुलिस से मांगा जवाब, अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश जारी
खुनुवां। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने नेपाली कांग्रेस के सांसद अभिषेक प्रताप शाह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिए हैं। अदालत ने संबंधित पक्षों से लिखित जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक कोई नई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान की एकल पीठ ने गृह मंत्रालय, कपिलवस्तु जिला अदालत और कपिलवस्तु जिला पुलिस कार्यालय के नाम अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही सभी पक्षों को सुनवाई के लिए तलब करते हुए लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक वारंट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सीताराम शर्मा के साथ कथित मारपीट के मामले में जांच के लिए कपिलवस्तु जिला पुलिस ने जिला अदालत से सांसद अभिषेक प्रताप शाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया था। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश तक वारंट की स्थिति यथावत रहेगी।
विज्ञापन
खुनुवां। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने नेपाली कांग्रेस के सांसद अभिषेक प्रताप शाह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिए हैं। अदालत ने संबंधित पक्षों से लिखित जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक कोई नई कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान की एकल पीठ ने गृह मंत्रालय, कपिलवस्तु जिला अदालत और कपिलवस्तु जिला पुलिस कार्यालय के नाम अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही सभी पक्षों को सुनवाई के लिए तलब करते हुए लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने मंगलवार को गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक वारंट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
विज्ञापन
उल्लेखनीय है कि कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष सीताराम शर्मा के साथ कथित मारपीट के मामले में जांच के लिए कपिलवस्तु जिला पुलिस ने जिला अदालत से सांसद अभिषेक प्रताप शाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया था। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश तक वारंट की स्थिति यथावत रहेगी।