फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Smuggler gets eight years imprisonment and Rs 80,000 fine

Siddharthnagar News: तस्कर को आठ वर्ष की कैद व 80 हजार अर्थदंड

Tue, 25 Jun 2024 02:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 25 Jun 2024 02:05 AM IST
विज्ञापन
Smuggler gets eight years imprisonment and Rs 80,000 fine
मादक पदार्थ की तस्करी में हुआ था गिरफ्तार
विज्ञापन

सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल व थाना ढेबरुआ पुलिस की पैरवी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मादक पदार्थ के तस्कर को आठ वर्ष का कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

थाना ढेबरुआ में पुलिस की पैरवी पर न्यायाधीश मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी साक्ष्य और गवाहों के बयान के बाद रमेश कुमार गुप्ता उर्फ बम्मड़ निवासी वार्ड नंबर दो मोहल्ला कस्बा बढ़नी थाना ढेबरुआ को आठ वर्ष का कारावास व 80 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed