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Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को छह साल की सजा, दो हुए दोषमुक्त
Wed, 11 Oct 2023 12:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 11 Oct 2023 12:53 AM IST
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सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी दीपक को छह वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसी केस में साक्ष्य के अभाव में दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बनकटा में 8 जून वर्ष 2021 काे दो पक्षों में मारपीट हुई थी। गंभीर रूप से घायल अजोरे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। विवेचना व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त दीपक को गैरइरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
तहरीर के अनुसार, लाल बहोरन को उनके पड़ोसी लाल बिहारी पुत्र तीरथ, दीपक पुत्र लालबिहारी व बिंद्रावती पत्नी लाल बिहारी गाली गुप्ता देते हुए मारा-पीटा। बीच-बचाव करने आए अजोरे पुत्र तीरथ को तीनों लोगों ने लाठी-डंडों से मारकर घायल कर दिया। इस मामले में एनसीआर दर्ज हुई। इलाज के दौरान अजोरे की मौत हो गई। एनसीआर को तरमीम कर मारपीट व गैरइरादतन हत्या का मामला किया गया। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने दीपक को दोषी मानते हुए छह साल की सजा सुनाई। अभियुक्त लाल बिहारी व बिंद्रावती को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने की।
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मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के बनकटा में 8 जून वर्ष 2021 काे दो पक्षों में मारपीट हुई थी। गंभीर रूप से घायल अजोरे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। विवेचना व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त दीपक को गैरइरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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तहरीर के अनुसार, लाल बहोरन को उनके पड़ोसी लाल बिहारी पुत्र तीरथ, दीपक पुत्र लालबिहारी व बिंद्रावती पत्नी लाल बिहारी गाली गुप्ता देते हुए मारा-पीटा। बीच-बचाव करने आए अजोरे पुत्र तीरथ को तीनों लोगों ने लाठी-डंडों से मारकर घायल कर दिया। इस मामले में एनसीआर दर्ज हुई। इलाज के दौरान अजोरे की मौत हो गई। एनसीआर को तरमीम कर मारपीट व गैरइरादतन हत्या का मामला किया गया। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने दीपक को दोषी मानते हुए छह साल की सजा सुनाई। अभियुक्त लाल बिहारी व बिंद्रावती को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने की।
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