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Siddharthnagar News: धान बिक्री के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता खत्म
Sat, 07 Nov 2026 11:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:17 PM IST
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सिद्धार्थनगर। फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने के कारण सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए पंजीकरण नहीं करा पा रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने धान खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी पंजीकरण कराकर सरकारी केंद्रों पर धान बेच सकेंगे।
जिले में धान खरीद के लिए 73 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। शासन की ओर से इस बार 72 हजार मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए खाद्य विभाग, पीसीएफ, यूपीपीसीयू और भारतीय खाद्य निगम के केंद्र बनाए गए हैं। शासन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक धान खरीद की व्यवस्था की गई है। हालांकि, बारिश के कारण कटाई प्रभावित होने से अभी खरीद में तेजी नहीं आई है।
सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पहले इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री भी जरूरी कर दी गई थी। इससे उन किसानों को परेशानी हो रही थी, जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाई थी। किसी का अंगूठा काम नहीं कर रहा था तो किसी का अन्य कारणों से पंजीकरण अधूरा था।
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ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों के सरकारी केंद्रों पर धान बेचने से वंचित रहने की आशंका थी। किसानों की समस्या को देखते हुए शासन ने नियम में बदलाव कर दिया है।
जिला विपणन अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने पर भी किसान धान बिक्री के लिए पंजीकरण करा सकेंगे।
2441 रुपये प्रति क्विंटल है कॉमन धान का मूल्य : इस बार कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सरकारी केंद्रों पर बिक्री के लिए किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए बैंक पासबुक, खतौनी, आधार नंबर और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी।
किसान किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। धान बिक्री के 24 से 72 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किसान के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था है।
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जिले में धान खरीद के लिए 73 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। शासन की ओर से इस बार 72 हजार मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए खाद्य विभाग, पीसीएफ, यूपीपीसीयू और भारतीय खाद्य निगम के केंद्र बनाए गए हैं। शासन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक धान खरीद की व्यवस्था की गई है। हालांकि, बारिश के कारण कटाई प्रभावित होने से अभी खरीद में तेजी नहीं आई है।
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सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पहले इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री भी जरूरी कर दी गई थी। इससे उन किसानों को परेशानी हो रही थी, जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाई थी। किसी का अंगूठा काम नहीं कर रहा था तो किसी का अन्य कारणों से पंजीकरण अधूरा था।
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ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों के सरकारी केंद्रों पर धान बेचने से वंचित रहने की आशंका थी। किसानों की समस्या को देखते हुए शासन ने नियम में बदलाव कर दिया है।
जिला विपणन अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने पर भी किसान धान बिक्री के लिए पंजीकरण करा सकेंगे।
2441 रुपये प्रति क्विंटल है कॉमन धान का मूल्य : इस बार कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सरकारी केंद्रों पर बिक्री के लिए किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए बैंक पासबुक, खतौनी, आधार नंबर और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी।
किसान किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। धान बिक्री के 24 से 72 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किसान के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था है।