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Siddharthnagar News: मारपीट के चार दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा
Tue, 15 Sep 2026 11:34 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:34 PM IST
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- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी पर न्यायालय ने प्रत्येक पर लगाया एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड
- 2019 में कमलेश देवी और बदलू से मारपीट व गाली-गलौज के मामले में सुनाया गया फैसला
डुमरियागंज। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट डुमरियागंज उदयन कुमार गौतम ने चार आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार भवानीगंज थाने में 25 जून 2019 को मारपीट और गाली-गलौज के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि कमलेश देवी और बदलू के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। मामले में हटवा चककफिया निवासी झिनकन, बुधराम, किशन और राजेंद्र को आरोपी बनाया गया था।
सुनवाई के दौरान जिला मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। 14 सितंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट डुमरियागंज उदयन कुमार गौतम ने चारों आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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- 2019 में कमलेश देवी और बदलू से मारपीट व गाली-गलौज के मामले में सुनाया गया फैसला
डुमरियागंज। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट डुमरियागंज उदयन कुमार गौतम ने चार आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार भवानीगंज थाने में 25 जून 2019 को मारपीट और गाली-गलौज के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि कमलेश देवी और बदलू के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। मामले में हटवा चककफिया निवासी झिनकन, बुधराम, किशन और राजेंद्र को आरोपी बनाया गया था।
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सुनवाई के दौरान जिला मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। 14 सितंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट डुमरियागंज उदयन कुमार गौतम ने चारों आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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