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Siddharthnagar News: मारपीट के दोषी को साढ़े छह साल की सजा

Mon, 24 Aug 2026 11:06 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 24 Aug 2026 11:06 PM IST
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Siddharthnagar News: Assailant convicted of assault sentenced to six and a half years in prison
बांसी। न्यायालय एएसजे/एसपीएल एससी/एसटी न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ ने मारपीट और गंभीर चोट कारित करने के आरोपी को सोमवार को छह साल छह माह के साधारण कारावास और कुल 10,500 रुपया के अर्थदंड से दंडित किया है। बांसी कोतवाली क्षेत्र के रुदलापुर गांव के नौ वर्ष पुराने वर्ष 2016-17 के मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने और एससी/एसटी एक्ट की थाना बांसी में दर्ज मामले की सुनवाई की गई।
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सुनवाई में न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ न्यायालय एएसजे/एसपीएल/एससी/एसटी ने दोषी पाए जाने मुख्तार अहमद निवासी रुदलापुर थाना बांसी साढ़े छह की सजा सुनाई है। संवाद
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