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Siddharthnagar News: किशोरी के अपहरण के आरोपी को मिली जमानत
Mon, 29 Jul 2024 05:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Mon, 29 Jul 2024 05:13 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने उसका क्षेत्र के किशोरी के अपहरण के आरोपी ओमकार सोनी की जमानत मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। वह बलरामपुर जनपद के बलराम क्षेत्र के बंजरिया का निवासी है।
घटना उसका बाजार क्षेत्र के गांव में पांच मई को घटी थी जिसे 17 मई को दर्ज किया गया। अपहृता किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दिया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री पांच मई से कहीं चली गई थी, जिसकी तलाश वे लोग कर रहे थे। उसे पता चला है कि उसकी पुत्री को ओमकार सोनी शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उसे कई लोगों ने ले जाते हुए देखा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और लड़की को बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करके खुद को बेगुनाह बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
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सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने उसका क्षेत्र के किशोरी के अपहरण के आरोपी ओमकार सोनी की जमानत मंजूर कर रिहा करने का आदेश दिया है। वह बलरामपुर जनपद के बलराम क्षेत्र के बंजरिया का निवासी है।
घटना उसका बाजार क्षेत्र के गांव में पांच मई को घटी थी जिसे 17 मई को दर्ज किया गया। अपहृता किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दिया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री पांच मई से कहीं चली गई थी, जिसकी तलाश वे लोग कर रहे थे। उसे पता चला है कि उसकी पुत्री को ओमकार सोनी शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। उसे कई लोगों ने ले जाते हुए देखा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और लड़की को बरामद करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल करके खुद को बेगुनाह बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
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