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Siddharthnagar News: मारपीट के दो आरोपियों को सात साल का कारावास

Tue, 27 Feb 2024 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 27 Feb 2024 01:43 AM IST
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Seven years imprisonment to two accused of assault
बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने सोमवार को मारपीट के एक मामले में दो दोषियों को सात वर्ष कारावास व 34 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। सरकार बनाम बद्री में दोषी आरोपी बद्री व शिवा को सात वर्ष के कठोर कारावास व 34 हजार रुपये के जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है।
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25 अगस्त 2016 को वादिनी के पति नोहर को रास्ते में घेर कर आरोपी बद्री, शिवा, लक्ष्मी, नर्मदा सब्बल लाठी लेकर गाली गुप्ता देते हुए काफी मारे पीटे, जिससे नोहर का सिर फट गया, बेहोश हो गए। जिसमें वादी मुकदमा राजकुमारी पत्नी नोहर ग्राम भरोहिया उर्फ डोलवा थाना डुमरियागंज के प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त बद्री, शिवा, लक्ष्मी, नर्मदा ग्राम भरोहिया उर्फ डोलवा थाना डुमरियागंज के विरुद्ध दर्ज हुआ।
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विवेचना उपरांत केस में नामजद सभी आरोपियों के विरुद्ध विवेचक द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय ने सरकार बनाम बद्री दर्ज कर परीक्षण किया गया। सुनवाई उपरांत सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने आरोपी बद्री, शिवा को दोषी करार कर सात वर्ष का कारावास और 34 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। परीक्षण में अभियुक्त नर्मदा, लक्ष्मी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जुर्माना की धनराशि 34 हजार रुपये में 22000 रुपया चोटिल नोहर को देने का आदेश पारित किया गया है। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने किया है।
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