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Siddharthnagar News: दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा, जुर्माना
Fri, 24 Apr 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Fri, 24 Apr 2026 02:02 AM IST
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सिद्धार्थनगर। एएसजे एसपीएल पॉक्सो वीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने बांसी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी इरफान को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बांसी थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांचकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं, एएसजे एफटीसी मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट ने गोल्हौरा थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को दो वर्ष एक माह 20 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी महराजगंज जिले के सदर कोतवाली के धनेवा गवरुआ निवासी अब्बास को सजा सुनाई है। संवाद
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