फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Seven years imprisonment and fine for rapist

Siddharthnagar News: दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा, जुर्माना

Fri, 24 Apr 2026 02:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 24 Apr 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment and fine for rapist
सिद्धार्थनगर। एएसजे एसपीएल पॉक्सो वीरेंद्र कुमार की कोर्ट ने बांसी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी इरफान को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बांसी थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांचकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं, एएसजे एफटीसी मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट ने गोल्हौरा थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को दो वर्ष एक माह 20 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी महराजगंज जिले के सदर कोतवाली के धनेवा गवरुआ निवासी अब्बास को सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed